पंचायत चुनावः चुनाव चिन्ह आवंटन रहेगा सोमवार को 2 बजे तक स्थगित, हाईकोर्ट की सुनवाई के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका के मामले में होनी है सुनवाई,
राज्य निर्वाचन आयोग ने दाखिल किया है अपना स्पष्टीकरण
देहरादून।त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के तहत अब सोमवार को पहले चरण के चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह के आवंटन का काम दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित रहेगा। क्योंकि पंचायत चुनावों में ऐसे प्रत्याशियों को लेकर जिनके नाम नगर निकाय वोटर लिस्ट और पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट दोनों जगह हैं उसको लेकर हाईकोर्ट नैनीताल में सोमवार को सुनवाई होनी है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। आयोग से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हाईकोर्ट में इस प्रकरण में आयोग ने अपना स्पष्टीकरण अथवा क्लेरिफिकेशन दाखिल किया था जिस पर 14 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसलिए चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। 2 बजे के बाद हाईकोर्ट के निर्णय अथवा निर्देशों के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग निवासी शक्ति सिंह बर्त्वाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे वोटरों को भी प्रत्याशी बना दिया है जिसका नाम नगर निकायों की वोटर लिस्ट में भी है और पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में भी है। जबकि नियमानुसार कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही स्थान पर वोटर हो सकता है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त करने का आदेश दिया था। जिसपर निर्वाचन आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया है, इस पर सोमवार को सुनवाई होनी है।

