Thursday, January 23, 2025
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धामी मंत्रिमंडल  कई महत्वपूर्ण फैसलों सुपर लगी मंजूरी की मुहर: उत्तराखंड आवास नीति को  हरी झंडी, खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को भी मिली  स्वीकृति

बिजली उपभोक्ताओं, ट्रांसजेंडर्स, खिलाड़ियों, चिकित्सकों और वाहन चालकों को दी सौगात
मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी,वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता,
ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार  को सचिवालय देहरादून में मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण हुई। करीब तीन घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है । कैबिनेट बैठक में आवास नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक बड़े फैसले के तहत बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से मिला है इसमें कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई है।
कई लोग परिवार के अलग-अलग नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं ,अगर ऐसा मामला आया तो दोगुना सब्सिडी का जुर्माना वसूल किया जाएगा। डीएम उच्च हिमालयी क्षेत्रों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा। वही मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को तीन लाख वार्षिक आय के बजाय 5 लाख किया गया है। एलआईजी के लिए 5 से 9 लाख सालाना आय जरूरी होगी। एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप में भी आवास आवश्यकता पूरी करने की रियायतें दी गई हैं। वहीं सेलिंग प्राइस तय किया गया है। ईडब्ल्यूएस का आवास 9 लाख ,एलआईजी का 14 लाख ,एलएम आईजी के लिए 25 लाख होगा। राज्य की सब्सिडी डेढ़ लाख से 2 लाख की गई है।
धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले
उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट।

• वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता।उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार।

• 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। दरअसल, कर्मचारियों को साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कई बार कर्मचारी साल के मिड में या फिर साल के अंत में रिटायर हो जाते हैं तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ, उनको पेंशन में नहीं मिल पाता है, जिस पर वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर में रिटायरमेंट होता है तो उनके पेंशन गणना के लिए अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी।

• विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में लिया गया संशोधन।

• इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी. महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार।

• माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है।

• खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी मिली है।

• निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे। विभाग को नीति बनाने के  निर्देश दिए गए हैं।

• ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी।

• उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया।

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की  मंजूरी मिली है।

• उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी दी गई है।

• परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी. लोन का ब्याज राज्य सरकार करेगी वहन. इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

• राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में एक समान  यूजर चार्जेज
किया गया है।
• अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति के नाम पर सयाला रखने को मंजूरी दी गई है।

• उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में  परिवर्तित किया जाएगा।

• रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को  मंजूरी
मिली है।
• मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है

• मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी. इस योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा।

सभी के लिए आवास के तहत आवास नीति नियमावली, 2024 को मंजूरी
देहरादूनI राज्य के अन्तर्गत निवासरत जनों के लिए सुरक्षित एवं स्थायी आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित पात्र समाज के प्रत्येक वर्ग को किफायती आवास बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड आवास नीति, 2017 प्रख्यापित की गयी थी। उक्त आवास नीति, 2017 के सुचारू क्रियान्वयन किये जाने के लिए उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2018 का प्रख्यापन किया गया। पूर्ववर्ती नीति एवं नियमावलियों में विद्यमान कमियों को दूर करते हुए किफायती आवास परियोजनाओं सहित समस्त प्रकार की आवासीय परियोजनाओं के निर्माण एवं भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल एवं व्यावहारिक बनाये जाने, राज्य में आवासीय सेक्टर के विकास के लिए एक सकारात्मक एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण किये जाने तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशानुसार सबके लिए आवास की परिकल्पना को मूर्त रूप दिये जाने के उद्देश्य से नियमावली का प्रख्यापन किये जाने का निर्णय लिया गया।
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घरेलु विद्युत दरों में 50 फीसदी सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी 
देहरादून ।मुख्यमंत्री ने 16 सितम्बर, 2024 को राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान किये जाने सम्बन्धी घोषणा के क्रम में राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को लागू विद्युत दरों (इनर्जी चार्ज) में 50 प्रतिशत सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की गयी है।
हिम-आच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है।
अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है।यह शासनादेश दिनांक 24.09.2024 में आंशिक संसोधन तथा पूर्व में उल्लिखित अन्य शर्तों सहित कार्याेत्तर स्वीकृति- अनुमोदन प्राप्त किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

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