उत्तराखंडदेहरादूनस्वास्थ्य

जागरूकता भरी पहल: नगर निगम ऋषिकेश में तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग पर हुआ मंथन, शहर के अंदर सभी तम्बाकू विक्रताओं को लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य

योग नगरी  को बनाया जायेगा धूम्रपान मुक्त मॉडल शहर
देहरादून।राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जनपद देहरादून एवं बालाजी सेवा संस्थान द्वारा मंगलवार को नगर निगम ऋषिकेश में तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर निगम ऋषिकेश के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में कोटपा अधिनियम के प्राविधानों को शत प्रतिशत लागू करने तथा तम्बाकू विक्रेता लाइसेंसिंग को क्रियान्वित करने पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
तम्बाकू विक्रेता लाइसेंसिंग के तहत ऐसी व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत शहर के अंदर समस्त तम्बाकू विक्रताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ऋषिकेश नगर निगम को धूम्रपान मुक्त मॉडल शहर बनाया जायेगा। शहर में स्कूलों के 100 गज की परिधि में संचालित तम्बाकू उत्पादों को लाइसेंस निर्गत नहीं किये जायेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय होगा।
कोटपा अधिनियम के अनुपालन के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा तम्बाकू विक्रय नहीं किया जायेगा तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू विक्रय नहीं किया जायेगा। अधिनियम के तहत तम्बाकू विक्रता द्वारा तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में नहीं किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम ऋषिकेश संयुक्त रूप से कोटपा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करवायेंगे।
ऋषिकेश नगर आयुक्त शैलेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनएचएम डॉ0 निधि रावत, डॉ जे राणा, डॉ ज्योत्सना, ममता थापा, अर्चना उनियाल, अवधेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *