उत्तराखंडदेहरादून

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, प्रदेश की धामी सरकार पेश करेगी करीब  90000 करोड़ का बजट, 26 फरवरी से 1 मार्च तक होगा सत्र, मानव तस्करी, जाली करेंसी, बाल श्रम में भी लगेगा  गैंगस्टर एक्ट

मंत्रिमंडल की बैठक में एक दर्जन से ज्यादा फैसलों पर लगी मुहर, राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी
ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली
देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में  बुधवार को  सचिवालय में कैबिनेट की  बैठक  हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई । राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून विधानसभा में 26 फरवरी से एक मार्च तक तय किया है। प्रदेश सरकार की ओर से आम बजट सदन में कब पेश किया जाएगा। इसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा।कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल,  सुबोध उनियाल,  सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत भी शामिल थे।
कैबिनेट में लिए गए फैसले
ऊर्जा विभाग के 2022 का लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी ।
रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी ।
5 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि वाले फ्लैट में भी सेल्टर फंड जमा करने की व्यवस्था को मंजूरी ।
ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली है।
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी पूरा देना होगा।बाद में 50 फीसदी स्टांप ड्यूटी वापस कर दी जाएगी।
जमरानी और सौंग परियोजना के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिस भी जगह भूजल का उपयोग किया जाएगा, वहां पेयजल योजना बनाई जाएगी. उस कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर रोक लगाई गई है।
गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया गया है. बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, जाली करेंसी, मानव तस्करी को भी शामिल किया गया।
सभी जिलों में मोबाइल लैब चलाई जाएगी. पहले चरण में चार जिलों में इसकी शुरुवात होगी।
कला वर्ग के टीचर की नियुक्ति में बीएड अनिवार्य किया गया।
संगीत शिक्षक के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री को 6 साल किया गया।
एलटी टीचर का एक बार अंतर मंडलीय ट्रांसफर हो सकेगा।
टीचर्स को यात्रा अवकाश देने के लिए वित्त और न्याय से परीक्षण कराया जाएगा।
ग्राम विकास अधिकारी को दो महीने की ही ट्रेनिंग होगी। जबकि, पहले 6 महीने की होती थी। पहले कोई वेतन नहीं होता था, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान वेतन दिया जाएगा।
बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। उपकरण  टेंडर के लिए 7 दिन का समय दिया गया।
ईडब्ल्यूएस के लिए ऊंचाई की सीमा की गई समाप्त
देहरादून।कैबिनेट की बैठक में आवास विभाग के तहत रेरा नियमावली में दो संशोधनों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इसमें आवास विभाग में आर्थिक पिछड़े वर्ग (EWS) के तहत बिल्डिंग बनाने के लिए सेन्ट्रल फंड मे 5 हजार वर्ग मीटर से कम वाले और अब उससे बड़े वालों को भी पैसा जमा कराने का ऑप्शन होगा। इसमें ईडब्ल्यूएस बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब ऊंचाई पर कोई रोक नहीं होगी, पहले 12 मीटर से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता था।

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